सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना-प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की तलवार, जानें
Jna अजय वर्मा
लखीसराय/मुंगेर,/खगड़िया
एक तरफ नियोजित शिक्षक सरकार के आदेश के प्रति को सामुहिक जलाया जा रहा है तो दूसरी ओर सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना-प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है। Jna के अनुसार सरकार निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न सूचना माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने एवं दिनांक-13.02.2024 को विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.02.2024 (मंगलवार) तिथि को विद्यालय खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के विद्यालय छोड़कर ऐसे धरना प्रदर्शनों में शामिल होने से यह स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा विद्यालयों में शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार यदि आपके जिले में नियोजित शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है तो उसे IPC की धारा-141 के तहत “Unlawful Assembly” मानते हुए, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही, IPC की धारा-186/धारा-187 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की भी वात सामने आई है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा जारी पत्र के मुताविक यह भी अनुरोध है कि वैसे धरना-प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय नियमावली में विहित प्रावधान के आलोक में कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई भी प्रारम्भ की जाए। जगह जगह से मिल रही जानकारी के अनुसार
नियोजित शिक्षक आंदोलन की राह पर चलने के लिए कटिबद्ध है।
सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना-प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की तलवार,जानें /Jna अजय वर्मा
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