नेटवर्क डेस्क,रांची (अनिल वर्मा)। चारा घोटाले के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।jna के अनुसार जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान कर दी।वहीं चारा घोटाला के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दी है। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।वहीं लालू की जमानत पर करीब 12 बजे अदालत ने अपना फैसला सुनाया। लालू के वकील और सीबीआइ के वकील ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की।जबकि जज ने लालू को जमानत देने का फैसला किया है। डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत का विरोध कर रहे केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ की तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लालू यादव जमानत मिलने के बाद अब जेल से बाहर आ जाएंगे।वहीं समर्थकों में जश्न का माहौल है।