खगड़िया सदर : जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री हेमंत कुमार ने जानकारी दी कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, बिहार द्वारा राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार व्यक्तियों से दिनांक 07.02.22 से 31.03.22 तक प्राप्त 526 आवेदनों के आलोक में स्थलीय जांचोपरांत उनके साक्षात्कार सह प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम में कागजात सत्यापन दिनांक 25.06.22 से 30.06.22 तक प्रखंडवार जिला ऋण समिति चयन समिति द्वारा किया गया था। कागजात सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु कुल 468 आवेदक उपस्थित हुए थे।
साक्षात्कार के दौरान विभागीय निर्देशानुसार मापदंड के तय बिंदुओं एवं उप बिंदुओं के अनुरूप आवेदकों को अभिभार अंक मूल्यांकन पत्रक में प्रदान किए गए। आवेदक की शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं अन्य योग्यता हेतु मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा प्राप्त आवेदकों को 10 अंक, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से तकनीकी या व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को 3 माह या उससे अधिक अवधि का पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु 15 अंक, महिला आवेदकों को प्रोत्साहन हेतु 10 अंक, कमजोर वर्ग विशेषकर विकलांग, परित्यक्ता अथवा विधवा को 5 अभिभार अंक, आयु के आधार पर वरीयता हेतु 18 वर्ष से अधिक एवं 25 वर्ष तक के आयु वर्ग के आवेदकों को 10 अंक, 25 वर्ष से अधिक एवं 30 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए 7 अंक, 30 वर्ष से अधिक एवं 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए 5 अंक तथा 35 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के आवेदकों को 3 अभिभार अंक प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी संस्था, संघ अथवा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 10 अभिभार अंक प्रदान किए गए हैं।
वरीयता हेतु निर्धारित तय बिंदुओं के आधार पर साक्षात्कार में मूल्यांकन कार्य जिला ऋण चयन समिति द्वारा किया गया है। मूल्यांकन पत्रक के आधार पर किए गए मूल्यांकन सूची को आवेदकों से दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु जिला ऋण चयन समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
साक्षात्कार में उपस्थित सभी आवेदक अपना मूल्यांकन पत्रक जिले के वेबसाइट www.khagaria.bih@nic.in पर देख सकते हैं एवं अपना लिखित दावा आपत्ति दिनांक 04.07.22 से 11.07.22 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम, खगड़िया में कार्यालय अवधि में दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी दावा या आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा। केवल साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए आवेदकों द्वारा ही किया जा सकता है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री हेमंत कुमार ने बताया कि दावा आपत्ति की निर्धारित तिथि बीत जाने के उपरांत अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन विभागीय निर्देश के आलोक में किया जाएगा।