18 महीने बाद भी आवास पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों से राशि की वसूली हेतु कार्रवाई का दिया गया निर्देश

खगड़िया सदर : उप विकास आयुक्त श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया, जिसमें आवास प्लस एवं डिलेड हाउसेस के संबंध में महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि आवास प्लस के लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर लंबित मामलों को संस्वीकृति देनी होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि अगर सत्यापन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी आवास प्लस के देय किश्त को 3 दिन से ज्यादा अपने लॉगिन में रखते हैं तो उन पर प्रपत्र “क” गठित कर कार्यवाही प्रारंभ किया जाए। अगर लेखापाल ने स्वीकृति देते हुए अग्रसारित कर दिया है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से देय किश्त लंबित नहीं रहना चाहिए।

प्रधान सचिव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा इसकी नियमित समीक्षा हो रही है और लंबित रहने पर रोष जताया जा रहा है। अतः आवास प्लस योजना अंतर्गत गृह निर्माण के पूर्णता पर बहुत सख्ती बरतनी होगी।

डिलेड हाउसेस के संबंध में भी प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया। जिले में ऐसे 7935 लाभुक हैं, जिनके द्वारा प्रथम किश्त की राशि प्राप्त करने के 18 माह बाद भी आवास को पूर्ण नहीं कराया है। ऐसे सभी अपूर्ण आवास वाले लाभुकों को लाल नोटिस देने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इनसे राशि की वसूली करने के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया गया, क्योंकि इनको राशि दिए बहुत समय बीत चुका है और उन्होंने अपना आवास पूर्ण करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को समीक्षा बैठक के उपरांत निर्देश दिया है कि ऐसे लाभुक यदि अगले 2 सप्ताह में आवास पूर्ण नहीं करते हैं, तो इनसे राशि की वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। उप विकास आयुक्त ने ऐसे सभी लाभुकों को इस संबंध में अवगत कराने का निर्देश भी दिया

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