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Thursday, December 7, 2023
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बेलदौर के पीरनगरा पंचायत के 10 विस्थापित लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश माननीय विधायक, बेलदौर द्वारा किया गया वितरित, लाभुक को प्रथम किश्त के सहायता राशि प्राप्ति के 12 माह के अंदर आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश

बेलदौर के पीरनगरा पंचायत के 10 विस्थापित लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश माननीय विधायक, बेलदौर द्वारा किया गया वितरित, लाभुक को प्रथम किश्त के सहायता राशि प्राप्ति के 12 माह के अंदर आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश*

पत्रकार नगर, खगड़िया।(निरंजन सिंह). दिनांक 23.07.22 को माननीय विधायक, बेलदौर श्री पन्नालाल सिंह पटेल द्वारा बेलदौर प्रखंड के पीरनगरा पंचायत के 10 विस्थापित लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र एक संक्षिप्त समारोह में समाहरणालय सभाकक्ष में वितरित किया गया। जिलाधिकारी डॉ आलोक रंजन घोष के गरिमामयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ।पीरनगरा पंचायत के कविता देवी, मनीषा देवी, मधु कुमारी, सविता देवी, माला देवी, मंजू देवी, संझा देवी, अर्जुन सदा, किरण देवी एवं कल्पना देवी को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण योजना के तहत पक्का मकान बनाने हेतु स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास की आवश्यकता वाले चयनित परिवारों की सूची के आधार पर ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। निर्धारित स्थल पर आवास निर्माण हेतु सहायता राशि लाभुकों के बैंक खाता में आवास निर्माण के क्रम में निर्धारित स्तर के आधार पर तीन किश्तों में विमुक्त की जाएगी। स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में ₹40000 की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। प्लिंथ स्तर के बाद द्वितीय किस्त के रूप में ₹40000 की राशि एवं छत ढलाई के बाद तृतीय किस्त की ₹40000 की राशि संबंधित लाभुकों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। आवास का निर्माण कम से कम 25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में किया जाएगा एवं शौचालय का निर्माण भी अनिवार्य रूप से लाभुक को कराना होगा। लाभुक को आवास निर्माण का कार्य प्रथम किश्त की सहायता राशि प्राप्ति के 12 माह के अंदर पूर्ण कर लेना होगा और विलेन की स्थिति में राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त श्री संतोष कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी बेलदौर श्री सुनील कुमार भी उपस्थित रहे।

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