खगड़िया सदर: प्रभारी जिलाधिकारी सह अपर समाहर्ता श्री शत्रुंजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर परिवाद के अनुपालन हेतु समाहरणालय सभाकक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी एवं खगड़िया प्रखंड के अनुमंडल के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी शामिल हुए।इस कार्यशाला में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री भूपेंद्र प्रसाद यादव ने उपस्थित पदाधिकारियों को परिवाद का समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने का निर्देश दिया और कहा कि लोक शिकायत से संबंधित परिवारों के समाधान हेतु नोटिस किए जाने पर लोक प्राधिकार को स्वयं उपस्थित होना चाहिए, ताकि इनके निराकरण में होने वाले अनावश्यक विलंब को समाप्त किया जाए।उन्होंने बताया कि सर्व साधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय-सीमा में समाधान कराने के उद्देश्य से 5 जून, 2016 से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया है।इस कानून से सभी आवेदकों को 60 कार्य दिवसों में उनकी शिकायतों की सुनवाई, उसके निवारण का अवसर तथा उस पर निर्णय की सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है।शिकायत का तुरंत निबंधन संख्या/पावती प्रदान करते हुए सुनवाई की तिथि बतायी जाती है तथा शिकायतकर्ता एवं शिकायत के विषय से संबंधित सरकारीकर्मी के आमने-सामने सुनवाई कर शिकायत का समाधान किया जाता है। साथ ही, निर्णय की प्रति भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि निर्णय से व्यथित होने की स्थिति में अपील दायर किया जा सके।
कोई भी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। परिवाद निःशुक्ल दायर किये जाते हैं।जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायत से संबंधित प्रथम नोटिस को ही लोक प्राधिकार गंभीरता से लें एवं अन्य कर्मियों को भेजने के बजाय खुद बैठकर आवेदक की शिकायतों को सुनें समझे एवं इसके निराकरण का त्वरित प्रयास करें। ऐसा करने पर 2 3 तारीखों में परिवाद का निस्तारण किया जा सकेगा। अधिकतम 3 तारीख को में परिवाद का निस्तारण करना है। लोक शिकायत में रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है। अतः लोक प्राधिकार द्वारा उपस्थित ना होने या निस्तारण करने में देर होने पर यह सरकार की नजर में रहता है और संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है।इस कार्यशाला में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोहम्मद नवाजिश अख्तर, सिविल सर्जन डॉ अमरनाथ झा सहित सभी संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। कल भी कार्यशाला का आयोजन होगा जिसमें गोगरी अनुमंडल के संबंधित पदाधिकारी शामिल होंगे।
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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत दायर परिवाद के अनुपालन हेतु कार्यशाला का आयोजन
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