*पूर्व विधायक रणवीर यादव के जमानत पर जीप अध्यक्ष ने दिया न्यायालय को साधुवाद*
JNA.ब्रजेश बिभू
पत्रकार नगर,खगड़िया।बाहूवली रणवीर यादव पूर्व विधायक को सर्वोच्च न्यायालय से मिली जमानत खगड़िया सहित बिहार के रणवीर समर्थको में भारी खुशी है । सनद रहे कि आज से 35 वर्ष पूर्व 1988 में परिवारिक मामले में रणवीर यादव को मुंगेर न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश के द्वारा हत्या का दोषी मानते हुए। मानसी थाना कांड संख्या 192/ 88 सेशन केस संख्या 184/89 में आजीवन कारावास की सजा वर्ष 2016 को सुनाया था। जिसमें रणवीर यादव 26 दिसंबर 2016 से जेल में है । उक्त फैसला के विरुद्ध रणवीर यादव ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया था । जहां आजीवन सजा को (10) दस वर्ष की सजा में परिवर्तित कर दिया था । पटना हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया है ।जो लंबित है आज सर्वोच्च न्यायालय के तीन बेंच के खंडपीठ न्यायमूर्ति संजय किसन कौल, न्यायमूर्ति अनसुद्दीन अनामुल्ला और अरविंद कुमार ने शेष मामले की सुनवाई बाद में करने की बात बोल कर यह कहते हुए जमानत दिया गया कि इतनी लंबी अवधि से जेल में नहीं रखा जा सकता है। जमानत स्वीकृत किया है। उनके समर्थकों में भारी पैमाने पर हर्ष है। उनकी पत्नी और इसकी परौपकार करने वाली खगड़िया जिला परिषद् अध्यक्ष व जिप अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने सर्वोच्च न्यायालय को इस फैसले पर धन्यवाद दिया।
दूसरी तरफ श्री यादव के जमानत मिलने पर जदयू प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री एवं अमिष अमोल ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें वधाई एवं शुभकामनाएं दी है ।