पंचायत सचिवों को कठोर चेतावनी दी, दिनांक 18.04.22 तक प्रभार नहीं सौंपने पर प्रपत्र “क” का गठन

खगड़िया सदर : जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने स्थानांतरण के पश्चात भी अपना पूर्ण प्रभार नहीं सौंपने वाले 15 पंचायत सचिवों को अंतिम रूप से प्रभार सौंपने का निर्देश देते हुए कड़ी चेतावनी दी है कि यदि दिनांक 18.04.22 तक उनके द्वारा पूर्व पदस्थापित ग्राम पंचायत के प्रभार का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध प्रपत्र “क” गठित किया जाएगा और अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

 

जिला पंचायत शाखा के आदेश ज्ञापांक 978, दिनांक 30.06.21 द्वारा स्थानांतरण के पश्चात भी अब तक 18 ग्राम पंचायतों का पूर्व प्रभार एवं 4 ग्राम पंचायतों का आंशिक प्रभार 10 माह बीत जाने के पश्चात भी नहीं सौंपने वाले पंचायत सचिवों के नाम इस प्रकार हैं:-

1. श्री राम बहादुर पासवान, ग्राम पंचायत सिमराहा, अलौली।
2. श्री उपेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत छिलकौड़ी ,अलौली।
3. श्री संजीव कुमार, ग्राम पंचायत मेघौना/रौन/अंबा इचरुआ, अलौली।
4. मोहम्मद कासिम, ग्राम पंचायत बेला सिमरी/ओलापुर गंगौर, खगड़िया।
5. श्री अनिल पासवान ग्राम पंचायत अमनी/पश्चिमी ठाठा, मानसी।
6. श्री बुद्ध देव शर्मा, ग्राम पंचायत धुतौली/नीरपुर, चौथम।
7. श्री कृष्ण देव दास, ग्राम पंचायत नीरपुर, चौथम।
8. श्री देवानंद, ग्राम पंचायत चौथम, चौथम।
9. मोहम्मद जियाउल हक, ग्राम पंचायत गोगरी, गोगरी।
10. श्री मणि भूषण यादव, ग्राम पंचायत पौरा, गोगरी।
11. श्री नंदकिशोर रजक, ग्राम पंचायत माधवपुर, परबत्ता।
12. श्री प्रमोद तिवारी, ग्राम पंचायत कवेला, परबत्ता।
13. श्री अरविंद कुमार सिंह ग्राम पंचायत सौढ़ दक्षिणी/कोलवारा, परबत्ता।
14. श्री देव कुमार, ग्राम पंचायत भरसो/बैसा परबत्ता।
15. श्री नंदकिशोर रजक, ग्राम पंचायत लगार/दरियापुर भेलवा, परबत्ता।

इनमें से श्री बुद्धदेव शर्मा, श्री देवानंद एवं श्री अरविंद कुमार सिंह ने आंशिक प्रभार ही सौंपा है। शेष पंचायत सचिवों ने अपना प्रभार पदस्थापित पंचायत सचिव को नहीं सौंपा है।

 

स्थानांतरित पंचायत सचिवों द्वारा स्थानांतरण के 10 माह पश्चात भी पूर्व पदस्थापित ग्राम पंचायत का प्रभार नहीं सौंपना उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता के साथ विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का भी द्योतक है, जोकि कदापि स्वीकार योग्य नहीं है। इन पंचायत सचिवों से प्रभार नहीं सौंपने के आरोप में स्पष्टीकरण की मांग की भी की गई थी, लेकिन इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

 

जिलाधिकारी ने इन पंचायत सचिवों को अंतिम चेतावनी देते हुए दिनांक 18.04.22 तक पूर्व में पदस्थापित ग्राम पंचायत का पूर्ण प्रभाव पदस्थापित पंचायत सचिवों को सौंपने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि अगर इनके द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, तो इनके विरुद्ध आरोप पत्र का गठन अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे प्रभार का आदान-प्रदान कराना सुनिश्चित कराएंगे और इसका प्रतिवेदन जिला पंचायत शाखा को भेजेंगे। प्रभार नहीं सौंपने वाले पंचायत सचिवों के विरुद्ध प्रपत्र “क” का गठन करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे।

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