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जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों के 15 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया,

खगड़िया सदर : जिलाधिकारी डॉ आलोक रंजन घोष ने योजना भवन सभागार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 के आधार पर नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों के 15 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया।जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व कर्मचारी पूरे मनोयोग के साथ प्रशिक्षण में बताई गई बातों को आत्मसात करें। प्रशिक्षित एवं अध्यक्ष राजस्व कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से राजस्व व्यवस्था में सुधार आना चाहिए। भूमि विवाद मामले, न्यायाधीन मामले के निस्तारण इत्यादि हेतु राजस्व कर्मचारी को निष्ठापूर्वक काम करना होगा। जनता की समस्याओं के लिए निराकरण भी त्वरित एवं नियमानुकूल करना होगा।नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी को सरकारी सेवक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन सत्यनिष्ठा के साथ करना होगा। राजस्व कर्मचारी के गलत प्रतिवेदन से माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के समक्ष भी मामला उपस्थित होता है, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि पूरी ईमानदारी के साथ निष्पक्षतापूर्वक कार्य करेंगे।नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों का प्रशिक्षण आज दिनांक 15.09.22 से प्रारंभ होकर 29.09.22 तक चलेगा। आज प्रशिक्षण के पहले दिन इन्हें बिहार में राजस्व प्रशासन का स्वरूप, पदानुक्रम, पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व, राजस्व प्रशासन का संक्षिप्त इतिहास, राजस्व प्रशासन के सृजन, राजस्व कर्मचारी पद का सृजन एवं राजस्व प्रशासन में इसकी उपयोगिता, हल्का कार्यालय में संधारित किए जाने वाले पंजियों एवं अभिलेखों का संधारण एवं अनुरक्षण तथा राजस्व प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के संबंध में जानकारी वरीय उप समाहर्ता श्री राजन कुमार, राजस्व अधिकारी, चौथम सुश्री प्रज्ञा नैनम एवं राजस्व कर्मचारी, बेलदौर श्री रजनी रंजन द्वारा प्रदान किया गया।नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, बी टी एक्ट 1885, दाखिल खारिज की प्रक्रिया, चकबंदी अधिनियम, 1958, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011, भू-अर्जन अधिनियम, 2013, बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2018, आपदा प्रबंधन अधिनियम, बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011, भू हदबंदी अधिनियम, 1961, बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914, बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 इत्यादि के संबंध में भी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी।इस अवसर पर अपर समाहर्ता मोहम्मद राशिद आलम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह स्थापना उप समाहर्ता मोहम्मद फैयाज अख्तर, वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा श्री राजन कुमार सहित सभी नवनियुक्त प्रशिक्षु राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे।

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