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गौशालाओं के लिए चारा उगाएं, अनुदान पाएं – डॉ. वजीर

गौशालाओं के लिए चारा उगाएं, अनुदान पाएं : डॉ. वजीर

चारा फसलों के लिए पंजीकरण 15 जुलाई तक

मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण

लोकेश झा

पानीपत, 26 जून। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पानीपत के उप निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरे चारे की समस्या से जूझ रही गौशालाओं के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी संजीदगी दिखाई है। गौशालाओं के लिए हरा चारा उगाने वाले कृषकों को प्रति एकड़ दस हजार रूपये का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान 10 एकड़ तक एक लाख रूपये तक हो सकता है। इसलिए किसानों को गौ माता के प्रति अपने सेवाभाव के साथ-साथ अनुदान का लाभ उठाने के लिए सरकार की किसान चारा बिजाई योजना का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए विभाग की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। किसान चारा बिजाई योजना (बाजरा, मक्का व ज्वार) का लाभ उठाने वाले किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर 15 जुलाई तक अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। एक किसान को प्रति एकड़ 10 हजार रूपए का अनुदान अधिकतम 10 एकड़ का लाभ ले सकता है जोकि एक लाख रूपए प्रति किसान है। डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अनुदान दिया जाएगा।
*ऐसे करना होगा पंजीकरण*
पंजीकृत गौशाला जिस किसान से हरा चारा प्राप्त करेगी, उस किसान के मोबाइल नंबर से या उसकी आईडी से अपनी पंजीकृत गौशाला रजिस्टर्ड नंबर व अधिकृत व्यक्ति के मोबाइल नंबर या पोर्टल के अधिकारी अनुभाग से गौशाला पर क्लिक करके किसान व गौशाला के बीच का अनुबंध पत्र पोर्टल पर डाल देगा। तब यह प्रक्रिया पूर्ण समझी जाएगी। जिस गौशाला का पंजीकृत मोबाइल नंबर पोर्टल पर किसी वजह से नहीं आ रहा है, वह अपने अधिकृत गौशाला की लैटर पैड पर लिखकर उप कृषि निदेशक को जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। किसान से गौशाला द्वारा हरा चारा लेने के उपरांत कि मैंने चारा प्राप्त कर लिया है, यह भी गौशाला का अधिकृत व्यक्ति पोर्टल पर डाल देगा। अधिक जानकारी के लिए किसान व पंजीकृत गौशाला कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वैबसाइट एचटीटीपी://फसलडॉटहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन (http://fasal.haryana.gov.in) पर संपर्क करें।
*अधिकतम दस एकड़ तक मिलेगी छूट*
डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि पंजीकृत गौशालाएं जिनके पास सौ पशुओं से कम पशु हैं, वह 10 पशुओं पर प्रति एकड़ की दर से चारा चयनित किसान से सबसीडी पर प्राप्त कर सकता है। गौशाला अधिकतम 10 एकड़ चारा प्राप्त कर सकती हैं। उसके पास चाहे 100 से ज्यादा कितने भी पशुधन हों। इसके अतिरिक्त संबंधित गौशाला चयनित किसान की पूरी जानकारी समय रहते संबंधित उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करवाएगी जिससे कि उसका भौतिक सत्यापन समय पर किया जा सके। संबंधित गौशाला द्वारा चारे की मात्रा एवं कीमत सत्यापत की जाएगी। उसके बाद भौतिक सत्यापन उपरांत संबंधित उप कृषि निदेशक की सिफारिश अनुसार किसान को डीबीटी के माध्यम से अनुदान जारी कर दिया जाएगा।

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