Home अलौली एसपी से स्वतंत्र पत्रकार ने झूठे मुकदमे की जांच की मांग…* *मध्य विद्यालय शुम्भा गाजीघाट घाट की पूर्व एचएम ने रची कहानी… जाने/JNA.कौशल कुमार

एसपी से स्वतंत्र पत्रकार ने झूठे मुकदमे की जांच की मांग…* *मध्य विद्यालय शुम्भा गाजीघाट घाट की पूर्व एचएम ने रची कहानी… जाने/JNA.कौशल कुमार

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एसपी से स्वतंत्र पत्रकार ने झूठे मुकदमे की जांच की मांग…*  *मध्य विद्यालय शुम्भा गाजीघाट घाट की पूर्व एचएम ने रची कहानी… जाने/JNA.कौशल कुमार

*एसपी से स्वतंत्र पत्रकार ने झूठे मुकदमे की जांच की मांग…*

*मध्य विद्यालय शुम्भा गाजीघाट घाट की पूर्व एचएम ने रची कहानी…*

*पत्रकार पर पहले भी किया जानलेवा हमला…*

*कहानी से पुलिस पूरी तरह है अवगत…*

Jna.कौशल कुमार

पत्रकार नगर,खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली प्रखंड के शुम्भा पंचायत स्थित मध्य विद्यालय शुम्भा गाजीघाट की पूर्व एचएम अमृति कुमारी की पुत्रवधू ने अलौली थाना कांड संख्या-241/24 जो न्यायालय के माध्यम से नालसी दायर कर अलौली थाना में दर्ज कराया है उसमें स्वतंत्र पत्रकार प्रवीण कुमार प्रियांशु एवं इनके दादा जोगी चौधरी को नामजद किया गया है।प्रवीण कुमार प्रियांशु ने एसपी समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजकर झूठे मामले की विस्तृत जांच की मांग की है।आवेदन के साथ इससे संबंधित कई साक्ष्य के रूप में विभागीय आदेश की प्रति भी संकलन किया है।दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं ऐसी परिभाषा पुलिस की रही है। पत्रकार ने बताया कि स्कूल की पूर्व एचएम अमृति कुमारी अपने कार्यकाल में स्कूल में अनेक अनियमितता की जो बार-बार सुर्खियों में रही।यहां तक की ग्रामीणों ने उनके विरोध में सड़क जाम भी किया।शिक्षा विभाग ने अपने स्तर से कार्रवाई भी की। पत्रकार होने के नाते खबर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने से एचएम का परिवार अपना विरोधी समझकर जानलेवा हमला भी किया।जिसका कांड संख्या- 143/24 दर्ज है।अपने सारे करतूत को छिपाने के लिए संगीन अपराध जैसे मामला कांड संख्या-241/24 के माध्यम से कराया गया है।उक्त मामला पुलिस द्वारा दर्ज नहीं करने पर न्यायालय के माध्यम से नालसी दर्ज कर अलौली थाना में कराया गया है।बताया कि एसपी साहब से न्याय की गुहार लगाई गई है ताकि सच्चाई सामने आ सके।अब देखना दिलचस्प होगा कि पत्रकार प्रवीण कुमार प्रियांशु को न्याय मिलती है या फिर पुर्व एचएम अमृति कुमारी की करतूत से रची गई झुठा मुकदमा कांड संख्या-239/14 के नामजद जैसे जेल जाना पड़ेगा।।

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